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भारतीय नागरिकता: सीएए, एनपीआर ओर एनआरसी – विस्तृत विश्लेषण

  • March 14, 2024
  • 1 min read
भारतीय नागरिकता: सीएए, एनपीआर ओर एनआरसी – विस्तृत विश्लेषण

सिटीजन्स फ़ॉर जस्टिस  एंड पीस की शोध टीम द्वारा तैयार किया गया यह सिलसिलेवार विश्लेषण इस बात पर प्रकाश डालता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए), जिसके नियम (11 मार्च, 2024 को) अधिसूचित किए गए थे, प्रस्तावित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के साथ कैसे जुड़ गए , जो नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) की ओर पहला कदम है,जिसके न केवल मुसलमानों के लिए, बल्कि अन्य सभी भारतीयों के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होने की संभावना है।

नागरिकता को संवैधानिक अधिकार पाने के अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। पिछले छह वर्षों में, भारतीय राष्ट्रीयता और नागरिकता दोनों के इस संवैधानिक अधिकार पर हमला करने और उसे फिर से परिभाषित करने के लिए राजनीतिक कदम उठाए गए हैं। विशेष रूप से अब, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के नियमों के निर्माण के साथ, सार्वजनिक चर्चा के बिना अखिल भारतीय स्तर के एनपीआर और एनआरसी  को तैयार करने के समानांतर कदम भी उठाए जा रहे हैं। “सिटीजन्रस फॉर जस्टिस एंड पीस ” लोगों से समझने, संगठित होने और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने का आग्रह कर रही है। आइए, हम भारत के संविधान को बचाने के लिए डट कर खड़े हों। हमें  सीएए 2019 और साथ ही एनपीआर/एनआरसी को भी अस्वीकार करना चाहिए।

 

भारतीय नागरिकता

  • नागरिकता हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने का अधिकार देती है। मतदान के अधिकार के अलावा, नागरिक मौलिक अधिकारों जैसे समानता, बोलने की स्वतंत्रता, गैर-भेदभाव, सभा की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि के हकदार हैं। उन्हें भारत में स्थायी रूप से निवास करने का अधिकार है। अधिकांश राज्य कल्याण योजनाएं केवल नागरिकों के लिए हैं, उदाहरण के लिए, मनरेगा, एससी/एसटी/ओबीसी लोगों के लिए आरक्षण, पीडीएस के माध्यम से भोजन राशन, आदि। भारत में विदेशी केवल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के हकदार हैं।
  • भारतीय नागरिकता जन्म, देशीयकरण, पंजीकरण और विलय के आधार पर हो सकती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में, 1950-1987 तक जन्म के आधार पर नागरिकता के लिए किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए यहीं जन्म लेना पड़ता था ; 1987 के बाद, उसके जन्म के अलावा, माता-पिता में से एक को भारतीय नागरिक होना होगा; 2004 के बाद, उसके जन्म के अलावा, माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। असम समझौते, 1985 के अंतर्गत , 25 मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले विदेशियों को नागरिकता दी जानी थी।

एनपीआर+एनआरसी की प्रक्रिया में समस्याएं

  • यह तथ्य कि असम में एनआरसी से बाहर रह जाने वाले 19 लाख लोगों में से लगभग 70% महिलाएं हैं, यह दर्शाता है कि लोगों से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए कहने का तरीका बुनियादी स्तर पर ही गलत है – एनआरसी केवल उन लोगों की पहचान कर सकता है जिनके पास आवश्यक दस्तावेज़ों की कमी है, अवैध अप्रवासियों को नहीं। भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवास के लिए भी, पुरुष पहले अकेले जाते हैं और बाद में महिलाओं और बच्चों को शहर में लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए यह असंभव लगता है कि पुरुषों की तुलना में महिला अवैध अप्रवासियों की संख्या इतनी अधिक हो सकती है। अब, सरकार इस विनाशकारी एनआरसी को पूरे भारत में लागू करने की योजना बना रही है!
  • एनपीआर प्रस्तावित एनआरसी की ओर पहला कदम है। एनपीआर जनगणना के समान प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। एनपीआर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आती है और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के तहत आता है, जबकि जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत की जाती है।


एनपीआर की प्रक्रिया, जो एनआरसी की ओर ले जाती है, इस प्रकार है:

  1. एनपीआर के लिए सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सभी के नाम और अन्य विवरण एकत्र करेंगे।
  2. फिर वे अपने कार्यालय में बैठेंगे, एकत्र की गई जानकारी को देखेंगे और निर्णय लेंगे कि कौन-कौन “संदिग्ध नागरिक” प्रतीत होते हैं।
  3. ऐसे “संदिग्ध नागरिकों” को नागरिकता साबित करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ पेश करने के लिए कहा जाएगा।
  4. इस बारे में निर्णय लिया जाएगा कि इनमें से कौन से “संदिग्ध नागरिक” भारतीय नागरिक होने के योग्य हैं।
  5. ‘राष्ट्रीय भारतीय नागरिक रजिस्टर (एनआरआईसी)’ तैयार किया जाएगा।
  6. जिन लोगों का नाम इस सूची में आएगा उन्हें राष्ट्रीय नागरिकता कार्ड दिया जाएगा।
  7. यदि आपके पास कार्ड नहीं है, तो आप भारतीय नागरिक नहीं हैं!
    अत्यधिक अफसरशाही और समय लेने वाली प्रक्रिया।
  • सरकारी बाबुओं के हाथ में जबरदस्त शक्ति आ जाएगी , जो भ्रष्ट हो सकते हैं।
  • एनआरसी में आपके शामिल होने पर कोई भी व्यक्ति आपत्ति उठा सकता है। यह आपत्ति छोटी-मोटी व्यक्तिगत शत्रुता, व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता, आपकी मातृभाषा, जाति, धर्म आदि के भेदभाव के कारण हो सकती है।
  • जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार जनगणना डेटा की गोपनीयता सुरक्षित है। एनपीआर के तहत ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। डेटा का संभावित दुरुपयोग एक गंभीर चिंता का विषय है।

 

एनपीआर+एनआरसी से प्रभावित होने की संभावना वाले लोग

  • महिलाएं सबसे अधिक असुरक्षित हैं (असम एनआरसी से बाहर हुए लोगों में से दो-तिहाई से अधिक महिलाएं हैं)।
  • महिलाओं को अक्सर दस्तावेज़ों की कमी या दस्तावेज़ मेल नहीं खाने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन संभावनाओं के कई कारण हैं: शादी के बाद उनका नाम बदलना (कुछ समुदायों में, महिलाएं केवल उपनाम ही नहीं बल्कि अपना पहला नाम भी बदल लेती हैं)
  • स्कूल नहीं भेजा जाना।
  • संपत्ति विरासत में नहीं मिलना।
  • शादी के बाद दूसरे गाँव/कस्बों में चले जाना।
  • सभी समुदायों के गरीब और अशिक्षित, जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है।
  • एससी (लगभग 23 करोड़ भारतीय), एसटी (लगभग 12 करोड़ भारतीय) और ओबीसी (लगभग 55 करोड़ भारतीय) जो अक्सर गरीब होते हैं और इसलिए उनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हो सकते हैं।
  • खानाबदोश और आदिवासी, जिन्हें अक्सर सरकारी दस्तावेज़ीकरण से बाहर रखा जाता है।
  • 21 करोड़ भारतीय मुसलमानों में से अधिकांश एससी/एसटी की तरह गरीब हैं। उनमें से बहुतों के पास दस्तावेज़ नहीं होंगे और उन्हें एनपीआर+एनआरस के घातक संयोजन का सामना करना पड़ सकता है।
  • अनाथ और परित्यक्त बच्चे, जिनके पास अपने और अपने माता-पिता के लिए आवश्यक दस्तावेज़ नहीं होंगे। यूनिसेफ के अनुसार, भारत में ऐसे 3.1 करोड़ बच्चे हैं।
  • एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के लोग, जिनमें ट्रांसजेंडर लोग भी शामिल हैं, जिन्हें अक्सर उनके परिवारों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है।
  • भारत की कम से कम 42% (51.5 करोड़) आबादी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। इसमें वे बुजुर्ग लोग शामिल हैं जो ऐसे युग में पैदा हुए थे जब जन्म अक्सर पंजीकृत नहीं होते थे और वे लोग जो घर/ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा हुए थे जहां अब भी जन्म पंजीकृत नहीं होते हैं।
  • प्रवासी मजदूर.
  • अनपढ़ लोग. 27 करोड़ से अधिक भारतीयों के लिए जो पढ़-लिख नहीं सकते, उन्हें यह बात अजीब लगती है कि कागज का एक टुकड़ा उनकी किस्मत का फैसला कर सकता है।
  • विकलांग। अधिकार संगठनों का कहना है कि कई विकलांगों को परिवार द्वारा छोड़ दिया गया है, उनके पास दस्तावेज़ों की कमी है या उनकी आंखों की पुतली और अंगूठे के निशान मेल नहीं खाने की संभावना अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2.1 करोड़ भारतीय विकलांग हैं, 1.21 करोड़ निरक्षर हैं। हालाँकि, विश्व बैंक के अनुसार, भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या चार से आठ करोड़ के बीच है।
  • जिन लोगों के नाम अलग-अलग दस्तावेज़ों में अलग-अलग लिखे गए हैं, यह एक गलती है जो भारत में एक आम बात है। असम में, एक व्यक्ति जिसका नाम एक दस्तावेज़ में सखेन अली और दूसरे में साकेन अली लिखा गया था, को एक हिरासत शिविर में 5 साल बिताने पड़े।
  • वे लोग जिनके दस्तावेज़ बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान खो गए हैं या वर्षों से गुम हो गए हैं। कुछ सरकारी कार्यालयों के रिकॉर्ड बाढ़ और आग में नष्ट हो गए हैं, या चूहों और दीमकों द्वारा खा लिए गए हैं, इसलिए सरकार से डुप्लिकेट प्रतियां प्राप्त करना संभव नहीं होगा।

सीएए को भेदभावपूर्ण क्यों माना जाता है

  • सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 2015 से पहले भारत पहुंचे अवैध प्रवासियों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई (यानी गैर-मुस्लिम) को भारतीय नागरिकता की पात्रता देता है।
  • सीएए तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार जैसे अन्य क्षेत्रों के सताए गए अल्पसंख्यकों के साथ-साथ हजारा, अहमदियों, नास्तिकों और राजनीतिक असंतुष्टों की अनदेखी करता है, जो पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना करते हैं।
  • यह अधिनियम भारतीय नागरिकता के लिए धर्म को एक मानदंड के रूप में उपयोग किए जाने का पहला उदाहरण है। सीएए संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और अनुच्छेद 13, 14, 15, 16 और 21 का उल्लंघन है जो समानता के अधिकार, कानून के समक्ष समानता और भारतीय राज्य द्वारा भेदभाव रहित व्यवहार की गारंटी देता है।
  • सीएए अवैध प्रवासियों के बारे में है। प्राकृतिकीकरण या पंजीकरण के माध्यम से अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता उपलब्ध नहीं है। जिस मुस्लिम को ‘अवैध प्रवासी’ घोषित कर दिया जाता है उसके लिए भारत में नागरिकता पाने का कोई रास्ता नहीं है।
  • सीएए+एनआरसी से भारतीय मुसलमान बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि जिन मुसलमानों के पास राष्ट्रव्यापी एनआरसी में अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ नहीं हैं, उन्हें अवैध प्रवासी घोषित किया जा सकता है और वे गैर-मुस्लिम भारतीयों की तरह सीएए का उपयोग नहीं कर पाएंगे। शायद, झूठ बोलकर और यह दावा करके कि वे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अवैध प्रवासी हैं वे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।

 

सीएए के माध्यम से नागरिकता लेने वाले गैर-मुसलमानों के लिए समस्याएँ

एनआरसी का असर सभी धर्मों के लोगों पर पड़ेगा. कई गैर-मुस्लिम एनआरसी को लेकर चिंतित नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आवश्यक दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें गैर-नागरिक घोषित कर दिया जाता है, तो वे झूठ बोलकर और यह कहकर सीएए के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं कि वे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए अवैध अप्रवासी हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सीएए के जरिए फर्जी तरीके से नागरिकता हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। यहां तक ​​कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलकर सीएए के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने में सफल हो जाता है, तो इसका मतलब जीवन भर की असुरक्षा हो सकती है। ये कुछ समस्याएं हैं जो उत्पन्न हो सकती हैं:

  1. एक मराठी माणूस या एक मलयाली लड़की या एक तमिलियन पुरुष, जिसके पास उचित दस्तावेज नहीं हैं, और जो बंगाली, उर्दू, पंजाबी या पश्तू नहीं बोल सकता, बांग्लादेश/पाकिस्तान/अफगानिस्तान से होने का दावा कैसे कर सकता है? कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीएए 2019 – सरकार के कहने के बावजूद – हिंदी, मराठी, गुजराती या तमिल भाषी गैर-मुसलमानों को नागरिकता प्रदान नहीं कर सकता है या नहीं करेगा।

 

एससी/एसटी/ओबीसी लोगों के लिए आरक्षण के संबंध में प्रश्न और चिंताएं:

  1. यदि संबंधित व्यक्ति एनआरसी से बाहर है और उसे सीएए के माध्यम से नागरिकता लेनी है तो एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण का क्या होगा?
  2. क्या जो लोग इन तीन देशों से अवैध अप्रवासी होने का दावा करते हैं वे आरक्षण पाने के पात्र होंगे?
  3. इस बात का क्या सबूत है कि वे उस जाति से हैं, जिससे होने का वे दावा करते हैं?
  4. यदि उन्हें इस बात का बुनियादी सबूत भी नहीं देना होगा कि वे वास्तव में इन तीन देशों से हैं, तो एक सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को यह दावा करने से कौन रोक सकता है कि वह वास्तव में एक अवैध दलित आप्रवासी है और इस प्रकार आरक्षण के लिए पात्र है?
  5. आरक्षण जटिल, राजनीति से प्रभावित मामला है। भारत के विभिन्न राज्यों और यहां तक ​​कि जिलों में विभिन्न जातियां आरक्षण के लिए पात्र हैं, जो वहां के इतिहास और राजनीति पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक राज्य में एससी या एसटी से संबंधित व्यक्ति को अन्य राज्यों में जहां वह रोजगार या शिक्षा के उद्देश्य से स्थानांतरित हुआ है, एससी या एसटी नहीं माना जा सकता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति उस राज्य के मूल एससी या एसटी के लिए जो कोटा तय है उसे हड़प लेंगे। जैसे थोटी को केवल महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जालना, बिड, नांदेड़, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी और हिंगोली जिलों और चंद्रपुर जिले की राजुरा तहसील में अनुसूचित जनजाति माना जाता है। चंद्रपुर की राजुरा तहसील का एक थोटी व्यक्ति स्थिति से कैसे निपटेगा  यदि उसे झूठ बोलना पड़े और बांग्लादेश से होने का दावा करना पड़े?
  6. कुछ बहुजन कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जहां सीएए+एनपीआर+एनआरसी खुले तौर पर मुस्लिम विरोधी है, वहीं छिपा हुआ एजेंडा गरीब एससी/एसटी/ओबीसी लोगों को आरक्षण से वंचित करना और उन्हें शक्तिहीन करना है।

यदि आप झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि आप एक अवैध आप्रवासी हैं तो आप असुरक्षित हों जाएंगे और कोई भी शक्ति आप पर और आपके रिश्तेदारओं , जिसमें आपकी महिला रिश्तेदार भी शामिल हो सकती हैं ,  पर हावी हो सकती है।

यदि आपके पास आवश्यक दस्तावेज़ नहीं हैं तो एक सरकारी बाबू, जो भ्रष्ट हो सकता है, के पास यह निर्णय लेने की शक्ति आ जाएगी कि आप सीएए के माध्यम से नागरिकता के लिए पात्र हैं या नहीं।

करोड़ों लोग खुलेआम झूठ बोलकर कैसे कह सकते हैं कि वे दूसरे देश से हैं? यदि वे झूठ साबित हुए (जैसा कि करना काफी आसान होना चाहिए) तो उनका क्या होगा?

यदि आप झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि आप एक अवैध आप्रवासी हैं, तो आपके द्वारा प्रवासित होने का दावा करने से पहले का आपका सारा जीवन आधिकारिक तौर पर रद्द किया जा सकता है। यह, कुछ मायनों में, ऐसा होगा जैसे कि आप वास्तव में एक दरिद्र शरणार्थी हैं, जिसे जीवन की शुरुआत नए सिरे से करनी पड़ रही है।

आपकी सारी जायजाद , संपत्ति, शैक्षिक योग्यताओं का क्या होगा जो उस समय से पहले की हैं जब आपके अनुसार आप भारत आए थे?
उन विवाहों का क्या होगा जो उस समय से पहले हुए हों जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह भारत में आया था? क्या शादियां रद्द कर दी जाएंगी? क्या इस तरह की शादियों से होने वाले बच्चे नाजायज माने जाएंगे? इसका दुरुपयोग रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय हैं?

  1. पैतृक संपत्ति (स्वयं अर्जित संपत्ति के विपरीत, जिसकी वसीयत की जा सकती है) केवल वंशजों को दी जा सकती है। यदि आपको आप्रवासी होने का दावा करना पड़े तो क्या आप अपनी पैतृक संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे ?
  2. यदि आप अपने परिवार के सदस्यों से कहें कि आप किसी अन्य देश से आए आप्रवासी हैं तो कंपनियों, बीमा, वसीयत में शामिल न होने वाली संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार, अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरियों, यहां तक ​​कि अपने माता-पिता की किराए की संपत्ति में रहने का अधिकार आदि के पारिवारिक स्वामित्व का क्या होगा , जो संबंधित होने से आते हैं?
  3. यदि आपका बच्चा कहता है कि वह दूसरे देश से आया अप्रवासी है, तो आप बुढ़ापे में भरण-पोषण के लिए किसी कानूनी अधिकार का दावा कैसे कर सकते हैं?
  4. उस अपराध के बारे में क्या कहें, जैसे कि बलात्कार, हत्या या यहां तक ​​कि गबन, जो उस समय से पहले किया गया हो जब व्यक्ति कहता है कि वह एक निश्चित देश से आया है?
  5. यदि सरकार कानूनी रूप से यह स्वीकार करती है कि अपराध घटित होने के समय अभियुक्त देश में नहीं था, तो उस पर मुकदमा कैसे चलाया जा सकता है?
  6. यदि इतने बड़े पैमाने पर राज्य द्वारा स्वीकृत बेईमानी हो तो देश में कानून के प्रति कितना सम्मान रह जाएगा?
  7. क्या होगा यदि एनआरसी लागू होने के बाद अगली सरकार सीएए को वापस ले ले? आपकी नागरिकता और आपके जीवन की क्या स्थिति होगी?
  8. यदि राज्य सरकार, भ्रष्टाचार, तुच्छ शत्रुता या साधारण कर्तव्यनिष्ठा के कारण पुलिस या अन्य अधिकारी अवैध आप्रवासी होने के आपके दावे की जांच करने का निर्णय लेते हैं तो क्या होगा?
  9. आत्म-सम्मान के मामले में, क्या आपको झूठ बोलना और यह कहना ठीक लगेगा कि आप दूसरे देश से आए अवैध अप्रवासी हैं?
  10. क्या आपके द्वारा इस बात से इनकार करना ठीक होगा कि आप अपने माता-पिता की संतान हैं?
  11. देश को इस भयावह व्यवधान, ‘अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने ‘ जैसी स्थिति का सामना क्यों करना चाहिए?

 

राष्ट्रव्यापी एनआरसी की वित्तीय लागत

  • असम एनआरसी की लागत 10 साल की अवधि में 1200 करोड़ रुपये थी और 3 करोड़ लोगों की आबादी के लिए लगभग 52,000 लोगों को रोजगार मिला। अगर हम आंकड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर पेश करें तो 134 करोड़ लोगों के लिए राष्ट्रव्यापी एनआरसी आयोजित करने में सरकार को 55,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आने की संभावना है। (भारत सरकार हर साल स्वास्थ्य पर लगभग 65,000 करोड़ रुपये और शिक्षा पर 95,000 करोड़ रुपये खर्च करती है।)
  • भारत की वर्तमान जनसंख्या लगभग 134 करोड़ है। यदि उनमें से 1% (1.34 करोड़) को भी अवैध अप्रवासी घोषित किया जाता है, तो उनके लिए हिरासत केंद्र बनाने में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
  • इन हिरासत केंद्रों को बनाए रखने, उन सभी लोगों को खाना खिलाने और कैद में रखने में सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जो जीविका कमा रहे थे और खुशी-खुशी अपने घरों का प्रबंधन कर रहे थे।
  • प्रत्येक भारतीय को इसका भुगतान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में करना होगा (यहां तक ​​कि बिस्किट के पैकेट पर भी कर लगता है)।
  • अभियुक्तों और उनके परिवारों की उत्पादकता का नुकसान।
  • सरकारी अधिकारी, अदालतें और जिन लोगों को अपनी और अपने प्रियजनों की रक्षा करनी है, वे अपना समय ऐसी गतिविधियों में व्यतीत कर रहे होंगे जिनसे कोई उपयोगी सेवा का काम नहीं हो पाएगा और इस प्रकार अर्थव्यवस्था बर्बाद हों जाएगी।
  • आम लोगों को अपनी सुरक्षा में पैसा खर्च करना पड़ेगा। असम में, जिसकी आबादी 3.2 करोड़ है, अब तक यह राशि 11,000 करोड़ रुपये आंकी गई है और इसके बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि 19 लाख लोगों को विदेशी न्यायाधिकरणों और अदालतों में अपना बचाव करने के लिए खर्च करना होगा।
  • संघर्ष का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।
  • ऐसी संभावना नहीं है कि करोड़ों लोग जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उनकी नागरिकता और अधिकार छीने जाने पर शांतिपूर्वक सहमति देंगे और सारे काम – काज सामान्य रूप से चलने देंगे।
  • भारत पर संभावित अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध।
  • वर्तमान में हमारी जीडीपी का 50% दूसरे देशों से आता है।
  • संभावित आर्थिक पतन।

 

सीएए +एनपीआर +एनआरसी लागू करने के संभावित परिणाम

  • करोड़ों लोगों की अपार पीड़ा
  • शीर्ष से लेकर छोटे सरकारी क्लर्कों और पुलिस कांस्टेबलों तक सरकार के हाथों में जबरदस्त शक्ति केंद्रित हो जाएगी।
  • करोड़ों लोगों को केवल इसलिए गैर-नागरिक घोषित किया जा सकता है क्योंकि उनके पास आवश्यक दस्तावेज़ नहीं हैं। उन्हें हिरासत शिविरों में बंद किया जा सकता है या गैर-नागरिक के रूप में भारत में रहने की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें सभी मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, पीडीएस के माध्यम से भोजन प्राप्त करने से वंचित किया जा सकता है, मनरेगा का लाभ उठाने से वंचित किया जा सकता है आदि।
  • गरीबों को मताधिकार से वंचित करने और उन्हें अधिकारहीन करने का परिणाम यह होगा कि ऐसी सरकारें चुनी जाएंगी जिन्हें गरीबों के हितों की चिंता नहीं करनी होगी। अमर्त्य सेन को उनके इस सिद्धांत के लिए नोबल पुरस्कार मिला कि लोकतांत्रिक समाजों में कभी अकाल नहीं पड़ सकता। चुनी हुई सरकारें आम लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं, क्योंकि उनमें उन्हें वोट देकर सत्ता से बाहर करने की ताकत होती है। इसलिए, सूखे के समय, ये सरकारें अकाल को रोकने के लिए कदम उठाती हैं।
  • भारत में पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता की दर सबसे अधिक है, भारत के शीर्ष 9 अरबपतियों की संपत्ति निचली 50% आबादी की संपत्ति के बराबर है। एनआरसी प्रक्रिया जो गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, भारतीय गरीबों को और भी गरीब बना देगी।
  • यदि गैर-नागरिकों को सरकारी अस्पतालों और क्लीनिकों में मुफ्त इलाज नहीं दिया जाता है, तो इससे सामान्य आबादी में संक्रामक रोगों की घटना और प्रसार में वृद्धि होगी।
  • अर्थव्यवस्था का पतन।
  • जिन अदालतों पर अब भी अत्यधिक बोझ है, वे मुकदमों से भर जाएंगी, क्योंकि अर्ध-न्यायिक विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा अवैध अप्रवासी समझे गए करोड़ों लोग उच्च न्यायालयों में मामले दायर करने और यहां तक ​​कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने में सक्षम होंगे।
  • अपराध में वृद्धि और कानून के प्रति सम्मान की कमी।

जैसा कि एक प्रसिद्ध कविता में कहा गया है, अन्य समुदायों के उत्पीड़न के प्रति उदासीनता से जब पीड़ित होने की आपकी बारी आती है तो समर्थन की कमी हो सकती है: “पहले वे समाजवादियों के लिए आए, और मैंने कुछ नहीं बोला- क्योंकि मैं समाजवादी नहीं था। फिर वे यहूदियों के लिए आए, और मैं कुछ नहीं बोला- क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वे मेरे लिए आए- और मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा।”

  • सीएए के कारण पड़ोसी देशों से भारत में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की संभावना होगी जिससे सुरक्षा को खतरा हों जाएगा।
  • दंगों, आतंकी हमलों में वृद्धि।
  • कुछ लोगों ने इन कानूनों की तुलना 1935 में जर्मनी में पारित नूर्नबर्ग कानून से की है, जिसने यहूदियों से उनकी नागरिकता छीन ली थी। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि सीएए+एनपीआर+एनआरसी उस तरह के नरसंहार का कारण बन सकता है जिसमें यहूदियों को अपमानित किया गया, उनकी नागरिकता छीन ली गई। यातना शिविरों में ले जाया गया और अंत में गैस चैंबरों में मार दिया गया। नाज़ियों द्वारा 6 मिलियन यहूदियों की योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई। जब नाजियों ने यहूदियों के खिलाफ नरसंहार किया, तो आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख गोलवलकर ने इसे “नस्लीय गौरव” का उच्चतम रूप कहा। उन्होंने यहूदियों के “देश को शुद्ध करने” के लिए नाज़ी जर्मनी की प्रशंसा की। उन्होंने नाज़ी नस्लीय नीतियों – नूर्नबर्ग क़ानून – को “हमारे लिए सीखने और लाभ कमाने के लिए एक अच्छा सबक” कहा। गोलवलकर ने कहा कि कोई भी भारतीय जो हिंदू नहीं है वह “देशद्रोही” है और उन्होंने भारत में गैर-हिंदू होने को “देशद्रोह” कहा। मोदी गोलवलकर को अपना “पूज्य गुरु” कहते हैं।
  • गृहयुद्ध की सम्भावना।
  • विश्व समुदाय में भारत की अवमानना।
  • दुनिया भर में अप्रवासी भारतीयों पर नकारात्मक प्रभाव।
  • पड़ोसी देशों में रहने वाले हिंदुओं पर नकारात्मक प्रभाव।
  • समाज में हर तरफ शत्रुता, अप्रसन्नता एवं दुर्भावना होगी। भावनाएँ संक्रामक होती हैं, अपराधबोध लोगों में घर कर जाएगा।

 

सीएए+एनपीआर+एनआरसी को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं

  • अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और पड़ोसियों के बीच इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाएँ। उन्हें समझाएं कि सीएए+एनपीआर+एनआरसी हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है और इसे रोका जाना चाहिए।
  • विरोध करें – चुप न रहें पर हिंसक न हों। पूरे भारत और यहां तक ​​कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न तरीकों से अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के जो समूह हैं उन्हे जोडें।
  • ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब और यहां तक ​​कि टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हम सभी को अपनी आवाज उठाने की ताकत दी है। इस विनाशकारी योजना के खिलाफ सोशल मीडिया का उपयोग करें। हम ईमेल, एसएमएस, फोन कॉल, ब्लॉग, ऑनलाइन याचिका आदि का भी उपयोग कर सकते हैं।
  • सीएए+एनपीआर+एनआरसी के खिलाफ काम करने वाले समूहों और संगठनों के लिए स्वयंसेवक बनें , जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं योगदान करें।
  • सीएए+एनपीआर+एनआरसी के खिलाफ आंदोलन करने वाले समूहों द्वारा एनपीआर की प्रक्रिया में असहयोग का आह्वान किया जाए तो उसका पालन करें।
  • अपने काम के माध्यम से आंदोलन में योगदान दें, खासकर यदि आप एक मीडियाकर्मी, वकील, राजनीतिज्ञ, फिल्म निर्माता, प्रभावशाली व्यक्ति, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता आदि हैं।
  • सीएए+एनपीआर+एनआरसी के खिलाफ लड़ाई बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण है। दीर्घावधि में, हमें लोगों को बदलने और न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के विचारों को फैलाने के लिए काम करना होगा।
  • अपनी राज्य सरकारों को अपनी विधानसभाओं में सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने और सुप्रीम कोर्ट में मामले दायर करने के लिए मनाएं। एनपीआर को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की मशीनरी की आवश्यकता होती है। यदि गैर-भाजपा राज्य, जो भारत की 57% आबादी को कवर करते हैं, एनपीआर लागू नहीं करते हैं, तो राष्ट्रव्यापी एनआरसी अर्थहीन हो जाएगा।

 

हम, भारत के लोगों ने, शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी और हमने खुद को भारतीय संविधान दिया जो न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के मूल्यों पर आधारित है। हम गांधीजी के अहिंसक तरीकों का उपयोग करके सीएए+ एनपीआर+ एनआरसी के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ेंगे और अपने प्रिय बाबासाहेब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करेंगे।


यह लेख कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा विभिन्न पत्रिकाओं और सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की पुस्तिकाओं में प्रकाशित लेखों से सामग्री निकालकर लिखा गया है। इसका उपयोग लेखों, भाषणों, फिल्मों, कहानियों, कविताओं, गीतों, पैम्फलेटों, याचिकाओं, साक्षात्कारों, टेलीविजन कहानियों, पोस्टरों, सोशल मीडिया पोस्ट, स्टैंड-अप प्रदर्शन, दोस्तों से बात करने आदि के लिए एक संसाधन के रूप में किया जा सकता है। यह लेख पहले cjp.org.in पर प्रकाशित हों चुका है। 

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सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस

सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) एक मानवाधिकार आंदोलन है जो सभी भारतीयों की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए समर्पित है। सीजेपी का ध्यान अल्पसंख्यक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपराधिक न्याय में सुधार और बाल अधिकार एवं शिक्षा के क्षेत्र पर केंद्रित है।

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