
2025 के पहले चार महीनों में भारत में स्वतंत्र भाषण और प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति पर एक गंभीर निष्कर्ष सामने आया है। पत्रकारों की लक्षित हत्याओं से लेकर सरकारी सेंसरशिप, प्रतिशोधात्मक आपराधिक मामले, और डिजिटल मीडिया स्पेस को दबाने तक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले एक चिंताजनक दर से बढ़े हैं। फ्री स्पीच कलेक्टिव (FSC), जो देश भर में उल्लंघनों को ट्रैक करता है, ने जनवरी से अप्रैल तक केवल 329 स्वतंत्र भाषण दबाने की घटनाएं दर्ज कीं—जो दमन की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करती हैं।
संदेशवाहकों को चुप कराना: पत्रकारों के लिए एक घातक माहौल
साल के पहले तिमाही में दो पत्रकारों की हत्या कर दी गई—मुकेश चंद्रकार और राघवेंद्र बाजपेई—जबकि चार अन्य को शारीरिक रूप से हमला किया गया। कम से कम छह को गिरफ्तार किया गया, और पांच ने धमकी और उत्पीड़न का सामना किया, FSC के ट्रैकर के अनुसार। ये घटनाएं न केवल हिंसा के अलग-अलग मामले नहीं हैं, बल्कि उन लोगों को निशाना बनाने के लिए एक व्यापक, व्यवस्थित प्रयास का हिस्सा हैं जो मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देते हैं।
साल की शुरुआत छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्रकार के भयावह लापता होने और हत्या से हुई। मुकेश चंद्रकार बस्तर जंक्शन. नामक यूट्यूब चैनल चलाते थे। उन्हें तीन दिन बाद मृत पाया गया, और उनकी लाश सुरेश चंद्रकार के घर के सेप्टिक टैंक में मिली, जो एक सड़क ठेकेदार और रिश्तेदार थे, और कथित तौर पर मुकेश के द्वारा NDTV पर बस्तर में खराब सड़क हालात पर प्रसारित रिपोर्ट को लेकर गुस्से में थे। पोस्टमॉर्टम से पुष्टि हुई कि उन्हें भारी वस्तु से बेरहमी से पीटा गया था। पुलिस ने केवल स्थानीय पत्रकारों के लगातार दबाव के बाद कार्रवाई की, और अंततः आरोपी को हैदराबाद के पास गिरफ्तार किया। मुकेश की हत्या भारत के पिछड़े इलाकों में काम करने वाले पत्रकारों को सामने आने वाले खतरों को स्पष्ट रूप से दिखाती है, जहां गहरे भ्रष्टाचार, राज्य की उपेक्षा और स्थानीय सत्ता के गठजोड़ बिना किसी जवाबदेही के काम करते हैं।

मई 2025 तक तीन अन्य पत्रकार अब भी जेल में बंद हैं। इनमें झारखंड के रूपेश कुमार सिंह और कश्मीर के इरफान मेहराज शामिल हैं—दोनों को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत कैद किया गया है—साथ ही महाराष्ट्र के यूट्यूबर तुषार खरात को आपराधिक मानहानि के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मेहराज, एक प्रसिद्ध पत्रकार और शोधकर्ता हैं, जिन्हें मार्च 2023 में कथित आतंकी फंडिंग से जुड़े एक मामले में हिरासत में लिया गया था। सिंह को अप्रैल 2022 में माओवादी समूहों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। खरात, जो मराठी यूट्यूब चैनल ‘लय भारी’ चलाते हैं, को मार्च 2025 में महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे की कथित मानहानि के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन तीनों को जमानत नहीं दी गई है।
एक और चौंकाने वाले मामले में, 12 मार्च की सुबह हैदराबाद में तेलंगाना पुलिस ने पल्स न्यूज़ की मैनेजिंग डायरेक्टर पोगडाडांडा रेवती और रिपोर्टर थान्वी यादव को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बारे में कथित “अपमानजनक” सामग्री प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एक तीसरे व्यक्ति, जो “निप्पूकोडी” नाम से सोशल मीडिया पर सक्रिय था, को भी वीडियो साझा करने के लिए हिरासत में लिया गया। जनआक्रोश के बाद इन तीनों को 17 मार्च को ज़मानत मिल गई।
इस बीच, असम में, द क्रॉसकरंट के पत्रकार दिलवार हुसैन मजूमदार को 25 मार्च को असम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि इस बैंक के निदेशक मंडल में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और भाजपा विधायक विश्वजीत फुकन शामिल हैं। मजूमदार को अगले दिन ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन तुरंत ही एक अन्य मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और अंततः 29 मार्च को रिहाई मिली।
इन सभी मामलों को जोड़ने वाली कड़ी यह है कि ये पत्रकार स्वतंत्र डिजिटल मंचों, खासकर यूट्यूब चैनलों से जुड़े हुए हैं—यह दर्शाता है कि डिजिटल समाचार माध्यमों की प्रासंगिकता लगातार बढ़ रही है, लेकिन मुख्यधारा मीडिया नेटवर्क से बाहर काम करने वाले पत्रकारों को संस्थागत मान्यता और सुरक्षा का गंभीर अभाव है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री—सरमा (असम), फडणवीस (महाराष्ट्र) और रेड्डी (तेलंगाना)—लगातार यह दावा करते रहे हैं कि वे प्रेस की स्वतंत्रता को दबा नहीं रहे हैं। सरमा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर झूठा दावा किया कि हाल के समय में किसी पत्रकार को गिरफ्तार नहीं किया गया, फडणवीस ने खरात पर जबरन वसूली का आरोप लगाया, और रेड्डी ने विधानसभा सत्र के दौरान “सो-कॉल्ड जर्नलिस्ट्स” को सार्वजनिक रूप से कपड़े उतारकर पीटने की अपमानजनक मांग की।
आर्थिक प्रतिशोध और कानूनी उत्पीड़न
राज्य की दुश्मनी स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक रीढ़ तक फैल गई। दो प्रतिष्ठित खोजी पत्रकारिता मंच—द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और कन्नड़ समाचार वेबसाइट द फ़ाइल—की गैर-लाभकारी मान्यता आयकर विभाग ने रद्द कर दी, जिससे उनके कामकाज लगभग ठप हो गए। अधिकारियों ने यह तर्क दिया कि उनकी पत्रकारिता “सार्वजनिक हित” की सेवा नहीं करती, जिसे प्रभावित संगठनों ने कड़े शब्दों में खारिज किया। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस कदम को सार्वजनिक हित वाली पत्रकारिता के लिए एक गंभीर झटका बताया। द फ़ाइल के संपादकों ने कहा कि वे एक विज्ञापन-मुक्त मंच संचालित करते हैं और सरकार के उस दावे को सिरे से खारिज किया कि यह एक व्यावसायिक उद्यम था।

इन कार्रवाइयों में एक व्यापक रणनीति दिखाई देती है जिसे ‘क़ानूनी युद्ध’ (Lawfare) कहा जाता है—यानी कानूनी और नौकरशाही उपायों का रणनीतिक उपयोग करके मीडिया की स्वतंत्रता को कमजोर करना। फ्री स्पीच कलेक्टिव (FSC) ने इस अवधि में पत्रकारों के खिलाफ कम से कम पांच ऐसे मामले दर्ज किए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अब कानूनी डर दिखाना सेंसरशिप का एक अहम औजार बन चुका है।
डिजिटल दमन और नियामक अतिरेक
पहलगाम आतंकवादी हमले, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई, ने एक बार फिर डिजिटल मीडिया पर कार्रवाई का बहाना दिया। जो पत्रकार और विश्लेषक इस हमले में खुफिया विफलता या सुरक्षा चूक पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें निशाना बनाया गया। दो यूट्यूब समाचार चैनलों—Knocking News और 4PM News—को अचानक ब्लॉक कर दिया गया। 4PM News पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया।
इसी दौरान, प्रेस की स्वतंत्रता को धमकी देने वाले कानूनों की पहल भी तेज़ हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने विवादास्पद महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखी है, जो अनिर्धारित ‘गैरकानूनी गतिविधियों’ को रोकने के नाम पर प्रशासन को व्यापक अधिकार देता है। पत्रकारों और नागरिक संगठनों के कड़े विरोध के बावजूद, सरकार इस विधेयक को पारित करने की कोशिश कर रही है। आलोचकों का मानना है कि इसके अस्पष्ट और व्यापक प्रावधानों का दुरुपयोग आसानी से हो सकता है और यह वैध पत्रकारिता को भी अपराध बना सकता है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर व्यापक हमला
FSC के दस्तावेज़ों से यह भी स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले सिर्फ पत्रकारों तक सीमित नहीं हैं। 2025 की पहली चार महीनों में दर्ज की गई 329 उल्लंघनों में से 283 मामलों में पत्रकारों के साथ-साथ शिक्षाविदों, छात्रों, कलाकारों, हास्य कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को भी सेंसरशिप का शिकार बनाया गया।
टारगेट किए गए प्रमुख नामों में शामिल हैं:
• नेहा सिंह राठौर (लोकप्रिय व्यंग्यकार)
• डॉ. मद्री ककोटी (डॉ. मेदुसा के नाम से चर्चित)
• शमिता यादव (उर्फ ‘the ranting gola’)
• कुणाल कामरा (हास्य कलाकार)
इनमें से अधिकतर को हाल ही में लागू किए गए कठोर भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) के सख्त प्रावधानों के तहत मुकदमा झेलना पड़ा है।
फ़िल्म सेंसरशिप में उग्र बढ़ोतरी
फ़िल्मों पर सेंसरशिप भी अप्रत्याशित रूप से तेज़ हो गई है। Empuraan और Phule जैसी फ़िल्मों के दृश्यों को रिलीज़ से ठीक पहले या बाद में काट दिया गया, जिससे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की प्रक्रिया मज़ाक बनकर रह गई। स्थिति तब और बिगड़ गई जब:
• Punjab 95 जैसी फिल्मों में कई कट लगाए गए,
• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित फिल्म संतोष को CBFC प्रमाणन से ही वंचित कर दिया गया,
• और OTT प्लेटफ़ॉर्म पर विदेशी फ़िल्मों को भी कठोर सेंसरशिप का सामना करना पड़ा।
इस बढ़ती सेंसरशिप के खिलाफ जनता के गुस्से ने कई हिंसक घटनाओं को जन्म दिया:
• नागपुर में Chhava की स्क्रीनिंग के बाद भीड़ ने हिंसा की,
• प्रयागराज में Phule पर जनता की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करते समय दलित पत्रकार संजय अंबेडकर पर हमला किया गया। विरोध और अधिकारों की पुनर्प्राप्ति की लड़ाई
डराने-धमकाने की इस लहर के बावजूद, कुछ साहसी प्रयासों ने प्रतिरोध को ज़िंदा रखा है।
पत्रकार संघों, नागरिक स्वतंत्रता समूहों, डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं, और स्वतंत्र मीडिया संगठनों ने इन अतिक्रमणों के खिलाफ आवाज़ उठाई है।
इन प्रयासों ने: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हो रहे हमलों की ओर जनता का ध्यान खींचा,और यह सुनिश्चित किया कि विरोध की आवाज़ पूरी तरह खामोश न हो। संविधान में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार—अनुच्छेद 19(1)(a)—हाल के समय में लगातार हमलों का शिकार रहा है। वर्ष 2025 के शुरुआती कुछ महीने इस बात की ठंडी लेकिन स्पष्ट चेतावनी हैं कि भारत का लोकतांत्रिक ताना-बाना सेंसरशिप, डराने-धमकाने और राज्य-प्रायोजित दमन के भार तले टूटता जा रहा है। लेकिन इन अधिकारों को फिर से हासिल करने की लड़ाई अभी जारी है—उन साहसी स्वतंत्र पत्रकारों, कलाकारों और नागरिकों की ताक़त से जो चुप रहने से इनकार करते हैं।
यह लेख सर्वप्रथम सबरंगइंडिया में प्रकाशित हुआ था और इसे यहां पढ़ा जा सकता है।