![चुनाव आयोग का राजनीतिकरण: लोकतंत्र के लिए खतरा](https://theaidem.com/wp-content/uploads/2025/02/WhatsApp-Image-2025-02-12-at-16.09.12_c7e1f282-770x470.jpg)
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के चयन की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यह सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि क्या चयन समिति की बैठक में शामिल होने का कोई अर्थ भी है। इसका कारण यह है कि इस समिति में केवल तीन सदस्य होते हैं – प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता।
यह स्पष्ट है कि सरकार जिसे चुनना चाहेगी, वही चयनित होगा, और विपक्ष के नेता अधिकतम केवल असहमति का नोट दर्ज कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अपनाई गई प्रक्रिया मात्र एक दिखावा है।
नियुक्तियों को पूरी तरह से कार्यपालिका (Executive) पर छोड़ने के “विनाशकारी प्रभाव” को लेकर चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक नई प्रक्रिया स्थापित की। इसके तहत, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की समिति की सिफारिश के आधार पर।
यह व्यवस्था तब तक लागू रहनी थी जब तक कि संसद नियुक्तियों के लिए कोई कानून नहीं बना देती। निस्संदेह, यह चुनाव आयोग के नए प्रमुख को नियुक्त करने की सबसे अच्छी और पारदर्शी प्रक्रिया थी।
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आखिरकार, केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 में एक कानून लाया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति और शॉर्टलिस्ट पैनल के माध्यम से प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य कर दिया गया।
हालांकि, चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को हटा दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन का पूरा नियंत्रण सरकार के हाथों में चला गया।
इस कानून को विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने इस पर अब तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया था कि वह इस मामले की सुनवाई फरवरी में करेगा। हालांकि, अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है, और चयन समिति की बैठक की तारीख अब तय कर दी गई है।
मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक विवादास्पद हो गई है, खासकर मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कार्यकाल में कार्यालय के असाधारण दुरुपयोग को देखते हुए, जो जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
2022 से अपने कार्यकाल के दौरान, चुनाव आयोग बीजेपी का एक विस्तार मात्र बनकर रह गया है। इसके सभी फैसले सत्तारूढ़ दल की सुविधा के अनुसार लिए गए।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (One Nation, One Election) के सरकार के प्रस्ताव को तत्परता से समर्थन देने वाले चुनाव आयोग ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने में पूरी तरह विफलता दिखाई, जबकि इसे ऐसा करना चाहिए था।
इससे पहले, आयोग ने लोकसभा चुनावों को लगभग डेढ़ महीने तक फैला दिया—जो अब तक का सबसे लंबा चुनाव कार्यक्रम था— जो सत्तारूढ़ दल, और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी की सुविधा के अनुसार तय किया गया था।
ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, जिन्हें सूचीबद्ध करना संभव नहीं, जहां चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ दल के नेताओं के खिलाफ शिकायतों पर आंखें मूंद लीं—भले ही वे आपत्तिजनक या सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हों—जबकि विपक्षी नेताओं को नोटिस जारी करने और फटकार लगाने में तेजी दिखाई।
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चुनाव आयोग किस तरह से सत्तारूढ़ दल के हाथों मोहरा बन चुका है, इसका ताजा उदाहरण दिल्ली चुनावों को लेकर इसकी भूमिका में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
मतदान की तारीख ठीक बजट से कुछ दिन पहले तय की गई, जिसे खासतौर पर मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए तैयार किया गया था। जो लोग इस संबंध को संयोग मानते हैं, उन्हें बजट के अगले ही दिन दिल्ली में दिए गए फुल-पेज विज्ञापनों को देखना चाहिए, जिनमें इन प्रस्तावों को “दिल्ली के मध्यम वर्ग के लिए मोदी का उपहार” बताया गया। इससे सत्तारूढ़ दल की मंशा स्पष्ट हो जाती है।
ऐसा भी प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री के बजट चर्चा के जवाब को चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ जोड़ने पर भी विचार किया गया था। भले ही उन्होंने संसद में अपने भाषण में दिल्ली या चुनावों का सीधा उल्लेख नहीं किया, लेकिन यह मानना कि उनके दिमाग में दिल्ली चुनाव नहीं थे, केवल एक बच्चे की मासूमियत हो सकती है। प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद वे लंबे समय तक टेलीविजन चैनलों पर छाए रहे।
सत्तारूढ़ दल ने चुनाव आयोग को अपने हित में उपयोग करने की कला में महारत हासिल कर ली है। हालांकि, यह स्वीकार करना होगा कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी, हालांकि वह इसे अपेक्षाकृत छिपे हुए तरीके से करती थी।
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पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एम. एस. गिल को कांग्रेस में शामिल करना और फिर उन्हें मंत्री पद देना निश्चित रूप से अनुचित था और इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए।
चुनाव आयोग ने पहले भी कई मौकों पर कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारों को लाभ पहुंचाया था, लेकिन बीजेपी ने इस राजनीतिक हस्तक्षेप को अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचा दिया है।
अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप करे और तब तक चयन समिति की बैठक पर रोक लगाए, जब तक कि वह 2023 के संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला नहीं सुना देता।
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