स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, 2022 को लागू करके, राजस्थान विधानसभा ने भारत में स्वास्थ्य कानून के इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय लिखा है। निस्संदेह यह पहला अधिनियम है जो स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य (देखभाल) को नागरिकों के अधिकारों के दायरे में लाता है और इसे नागरिकों तक पहुंचाने की सरकार की जिम्मेदारी तय करता है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि वह इस कानून में भी सुधार करने की योजना बना रही है । यह अच्छी खबर है क्योंकि राजस्थान लगभग एक दशक पहले बहुचर्चित मुफ्त दवा योजना को लागू करने वाला अग्रणी उत्तर भारतीय राज्य भी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में सभी रोगियों को निर्धारित दवाएं मुफ्त में प्रदान करना है ।इस प्रकार स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों पर आम लोगों द्वारा किए जाने वाला खर्च काफी कम हो जायेगा।
किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो विभिन्न क्षमताओं में सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है _ एक सामुदायिक व्यवसायी के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य/स्वास्थ्य प्रणाली/स्वास्थ्य नीति शोधकर्ता के रूप में, एक अकादमिक और एक पूर्व प्रशासक के रूप में _ मैंने इस कानून का विश्लेषण किया है। यहां, मैं अपने विचारों को इस उम्मीद के साथ साझा कर रहा हूं कि ये राजस्थान राज्य को अपनी पहल को मजबूत करने और अन्य राज्यों को एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून बनाने में मदद करेंगे:
1. यद्यपि कानून का शीर्षक स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम है, परंतु यह स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, विशेष रूप से आपातकालीन सेवाओं के अधिकार पर है। इस क्षेत्र में, अधिनियम को व्यापक बनाने के लिए कई और विशेषताएं जोड़ी जानी चाहिए। निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य निर्धारकों आदि से संबंधित अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिवर्धन करने की आवश्यकता है। हालाँकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अक्सर स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल को कई लोगों द्वारा एक समान माना जाता है।
2. हालांकि ,अधिनियम द्वारा की गई वर्तमान न्यूनतम स्तर की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, राज्य को सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवा वितरण नेटवर्क को अधिक विश्वसनीय, उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। इसका अर्थ है मानव और अन्य आधारभूत संरचना अंतरालों को प्राथमिकता के आधार पर भरना, व्यवहारगत अंतरालों को दूर करना, प्रौद्योगिकियों को नियमित रूप से अद्यतन करना और देखभाल की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार करना। इन सभी उपायों के लिए न केवल पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है बल्कि इन संसाधनों का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग करने के लिए संस्थागत क्षमताओं की भी आवश्यकता होती है। इन सबसे ऊपर, नेतृत्व और राजनीतिक इच्छाशक्ति नितांत आवश्यक है क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार किसी भी राज्य सरकार के पांच साल के कार्यकाल में हासिल नहीं किया जा सकता है। हमें यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह कानून मौजूदा सरकार के अंतिम वर्ष के दौरान अधिनियमित किया गया है, जो नेतृत्व और स्थिरता की आवश्यकताओं को और भी महत्वपूर्ण बनाता है।
3. स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क में समान रूप से निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं को शामिल करने के लिए, राज्य को बीमा कवरेज-आधारित प्रणालियों को समाप्त करना होगा, जो कि जरूरतमंद आबादी के लिए अनुपयोगी और सरकारी खजाने के लिए बेकार साबित हुई हैं। इसके बजाय, सेवाओं के लिए एक उचित और न्यायोचित दर-निर्धारण प्रणाली के साथ-साथ एक गरिमापूर्ण और समयबद्ध भुगतान प्रणाली को राज्य-प्रबंधित रिस्क -पूलिंग तंत्र के तहत स्थापित करने की आवश्यकता है, जो राज्य के लिए बहुत सारे वित्तीय संसाधनों को बचाएगा। व्यक्तियों द्वारा अपनी जेब से किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के प्रबंधन के लिए, राज्य विश्वसनीय सामुदायिक स्तर के संस्थानों द्वारा संचालित स्थानीय प्रणाली पर भरोसा कर सकता है। सुविधाओं, प्रक्रियाओं, वास्तविक सेवा वितरण और उनमें भुगतान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी प्रणालियों को अच्छी तरह से सुसज्जित नियामक प्रणालियों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।
4. हितों के टकराव से बचने के लिए शिकायत निवारण प्रणालियों को एक समावेशी तरीके से स्थापित किया जाना चाहिए_ जो कि वर्तमान अधिनियम के साथ एक समस्या है_ ताकि इन प्रणालियों को सरकारी और निजी तौर पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं दोनों तक बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, सामुदायिक स्तर पर प्रतिक्रिया और सुधार प्रणाली भी एक भागीदारीपूर्ण तरीके से स्वास्थ्य के अधिकार को साकार करने के लिए जरूरी है।
5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग अधिनियम के तहत प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों और सेवाओं का लाभ उठाएं, इसे इंस्ट्रूमेंटिंग सिस्टम के संदर्भ में अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाना होगा।
6. अधिनियम के प्रावधानों को समझने और स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार और सेवा की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार करने के लिए लोगों और प्रदाताओं के लिए एक मजबूत सूचना प्रणाली आवश्यक है।
आलोचकों को साथ लेकर
कभी-कभी किसी बात का घोर विरोध उसके महत्व को दर्शाता है। यही हाल वर्तमान अधिनियम का है। राज्य सरकार अधिनियम का विरोध करने वालों के साथ बातचीत करने और इसे गजट में अधिसूचित करने में सफल रही। साथ ही, मुझे लगता है कि सरकार को अधिनियम की सामग्री और प्रक्रियाओं का मसौदा तैयार करने में थोड़ी अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी, जिससे विरोधों को रोका जा सकता था। अधिनियम के आलोचकों में अच्छे पेशेवर चिकित्सक थे, जो वास्तव में इसके कुछ प्रावधानों के बारे में चिंतित हैं। बेशक, हितों के टकराव वाले लोगों के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है जो अधिनियम की अच्छी मंशा और सामग्री के बावजूद गलत सूचना का प्रसार करना और आंदोलन को भड़काना जारी रखेंगे।
फिर भी, यह भी कहा जाना चाहिए कि राज्य ने कानून के अधिनियमन के क्रम में एक परामर्श प्रणाली की स्थापना की, और आंदोलनकारियों की कई मांगों को स्वीकार किया; वास्तव में, इस तरह की रियायतों ने अधिनियम के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को कमजोर किया है। मैं केवल आशा कर सकता हूं कि सरकार ऐसे कमजोर प्रावधानों को मौका मिलते ही मजबूत करने में सक्षम होगी, और आंदोलनकारी पेशेवर समुदाय जल्द ही इस तथ्य को समझेंगे, आगे आएंगे और सरकार को बेहतर तरीके से अधिनियम को मजबूत करने और लागू करने में मदद करेंगे।
यद्यपि विभिन्न प्रावधानों में स्पष्टता लाना और निजी सेवा प्रदाताओं की मांगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, चिकित्सा पेशेवरों और संघों का भी कर्तव्य है कि वे लोगों के स्वास्थ्य अधिकारों को प्रदान करने के कानून के प्राथमिक इरादे का सम्मान करें और उसे मजबूत करें। मुझे यह भी उम्मीद है कि राजस्थान सरकार सकारात्मक नियम बनाएगी जो अधिनियम के एक सार्थक स्वरूप की सुविधा प्रदान करेंगे और इसे एक व्यापक कानूनी साधन बनाने के लिए बदलाव पेश करेंगे। सरकार को उन लोगों का सक्रिय सहयोग लेना चाहिए जो अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत करने और इसे व्यापक बनाने में लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य अभियान जैसे संगठन इस तरह के समर्थन की पेशकश करने के लिए पहले ही आगे आ चुके हैं।
असम का अनुभव
याद रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण असफलताएँ भी हैं। 2010 में, असम की राज्य सरकार ने असम पब्लिक हेल्थ एक्ट बनाया था, जिसने पहली बार भारत में लोगों के स्वास्थ्य अधिकारों को स्थापित करने की मांग की थी। इस अधिनियम ने लोगों के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल अधिकारों, कर्तव्यों और प्रदाताओं के अधिकारों, और राज्य भर में लोगों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को परिभाषित किया – हालांकि अधिनियम का शीर्षक स्पष्ट रूप से “अधिकार” प्रतिमान को व्यक्त नहीं करता था राजस्थान ने किया। दुर्भाग्य से, पिछले 13 वर्षों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई है।
राजस्थान के पास वह अवसर और गति है जिसे असम ने खो दिया है। राजस्थान सरकार, राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवरों, मीडिया कर्मियों और राजस्थान (और अन्य राज्यों) के लोगों को असम अधिनियम के इतिहास से बहुत कुछ सीखना है। चिंताजनक रूप से, वर्तमान राजस्थान सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल के अंत में है, असम जैसी स्थिति जहां विधानसभा चुनाव नजदीक होने पर कांग्रेस द्वारा स्वास्थ्य अधिनियम लागू किया गया था। हालांकि कांग्रेस सत्ता में लौट आई, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम के पारित होने से बनी गति का उत्तरवर्ती सरकार ने पालन नहीं किया क्योंकि असम के स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया था, किसी अन्य पार्टी में चले गए और राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। नतीजतन, अधिनियम ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है।
मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में ऐसा नहीं होगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार निश्चित रूप से ‘सभी के लिए स्वास्थ्य’ के लक्ष्य को प्राप्त करने और लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध लोगों को सशक्त बनाने का एक राजनीतिक उपकरण है। हालांकि, स्वास्थ्य देखभाल के वादे को वोट हासिल करने के सामरिक चुनावी वादे तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। मैं राजस्थान सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह किसी भी पार्टी के नेतृत्व में चले, वह सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर ईमानदार और गंभीर तरीके से ‘सभी के लिए स्वास्थ्य’ के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी।
मैं यह भी सोच रहा हूं कि राजस्थान के मामले से सीखते हुए अन्य राज्य अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार कैसे स्थापित कर सकते हैं। ऐसी पहलों को व्यापक और स्वीकार्य बनाने के इच्छुक राज्यों द्वारा बहुत सारे ज़मीनी कार्य करने और प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। जबकि निजी क्षेत्र के कर्तव्यों और जवाबदेही को स्पष्ट किया जाना चाहिए और इन्हें पर्याप्त तरीके से निर्मित करने के लिए संस्थागत उपायों की आवश्यकता है। राज्य को निजी क्षेत्र द्वारा किए गए उचित लागतों को कवर करना चाहिए। निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का सहयोग लेने के महत्व को समझना होगा और उन्हें वित्तीय संसाधनों का समय पर और सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करना होगा।
केरल और तमिलनाडु
केरल और तमिलनाडु राज्य प्रदर्शित करते हैं कि स्वास्थ्य पात्रता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। हाल ही में केरल विधान सभा द्वारा अधिनियमित सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम और स्वास्थ्य के अधिकार को स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रारंभिक उपायों से पता चलता है कि वे कानूनी रूप से मजबूत हैं। हाल ही में स्थानीय और राज्य सरकारों के नेतृत्व में कोविड-19 महामारी के दौरान इन राज्यों में जिस तरह से स्वास्थ्य प्रणालियों, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और समुदायों ने मिलकर काम किया, वह स्वास्थ्य के अधिकार के मोर्चे पर आगे बढ़ने की तैयारी का संकेत देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे राज्य ऐसा नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है कि राजस्थान ने जिस यात्रा की शुरुआत की है, वह अन्य राज्यों को स्वास्थ्य को कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार के रूप में स्थापित करने का रास्ता दिखाएगी।
This article was originally published in English. Read here.